PAN Card क्या है? अवलोकन, महत्व, प्रकार और पात्रता

पैन कार्ड का अवलोकन (PAN Card Overview)

पैन कार्ड (PAN Card), जिसे स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) के रूप में जाना जाता है, भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। यह 10 अंकों का एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो व्यक्तियों और संस्थाओं के कर-संबंधी सभी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। यह कार्ड वित्तीय लेनदेन, जैसे बैंकिंग, कर फाइलिंग, और व्यवसाय पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।

1 जनवरी 2017 से लागू नए प्रारूप के अनुसार, सभी पैन कार्ड में एक क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड होता है, जिसमें कार्डधारक की जानकारी दर्ज होती है। यह कोड डेटा सत्यापन के लिए भी उपयोगी है। पैन कार्ड में कार्डधारक का नाम, पिता का नाम (व्यक्तियों के लिए), जन्म तिथि, और हस्ताक्षर जैसे विवरण शामिल होते हैं।

पैन कार्ड की संरचना (Structure of PAN Card)

पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें प्रत्येक अंक या अक्षर विशिष्ट जानकारी को दर्शाता है:

  • पहले 3 अक्षर : ये केवल वर्णमाला (A से Z) के होते हैं।

  • चौथा अक्षर : यह करदाता की श्रेणी को दर्शाता है, जैसे:

    • A: व्यक्तियों का समूह (Association of Persons)

    • B: व्यक्तियों का समूह (Body of Individuals)

    • C: कंपनी (Company)

    • F: फर्म (Firm)

    • G: सरकार (Government)

    • H: हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (Hindu Undivided Family)

    • L: स्थानीय प्राधिकरण (Local Authority)

    • J: कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial juridical person)

    • P: व्यक्ति (Person)

    • T: ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का समूह (Group of persons for the trust)

  • पांचवां अक्षर : यह व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर होता है।

  • अगले 4 अंक : ये 0 से 9 तक संख्याएँ होती हैं।

  • अंतिम अक्षर : यह एक वर्णमाला अक्षर होता है।

पैन कार्ड के प्रकार (Types of PAN Card)

भारत में विभिन्न करदाता संस्थाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के पैन कार्ड जारी किए जाते हैं:

  • व्यक्ति : इसमें नाबालिग और छात्र भी शामिल हैं।

  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) : HUF के कार्ता के माध्यम से आवेदन किया जाता है।

  • कंपनी : भारत में व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य।

  • पार्टनरशिप फर्म : फर्म के नाम पर पैन कार्ड प्राप्त करना जरूरी।

  • सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) : LLP को वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड चाहिए।

  • ट्रस्ट : ट्रस्ट को पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है।

  • सोसायटी : पंजीकृत सोसायटियों के लिए पैन कार्ड।

  • एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP) : AOP को भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।

  • बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI) : BOI के लिए पैन कार्ड।

  • विदेशी नागरिक : भारत में वित्तीय लेनदेन करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए।

पैन कार्ड की पात्रता (PAN Card Eligibility)

पैन कार्ड के लिए निम्नलिखित संस्थाएँ और व्यक्ति पात्र हैं:

  • भारतीय नागरिक :

    • व्यक्ति : वेतनभोगी, स्व-नियोजित, और पेशेवर, जिनके पास पहचान और पते का वैध प्रमाण है।

    • नाबालिग : अभिभावक या माता-पिता नाबालिग की ओर से आवेदन कर सकते हैं।

    • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) : कार्ता के माध्यम से आवेदन।

    • कंपनियाँ, LLP, और पार्टनरशिप फर्म : पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ।

    • ट्रस्ट, AOP, BOI : पंजीकरण प्रमाणपत्र या अन्य वैध दस्तावेज।

    • स्थानीय प्राधिकरण : समझौते की प्रति के साथ।

    • कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति : पंजीकरण प्रमाणपत्र या सरकारी दस्तावेज।

  • विदेशी नागरिक : भारत में वित्तीय लेनदेन करने वाले विदेशी नागरिकों को पहचान, पता, और जन्म तिथि के दस्तावेज जमा करने होंगे।

पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process for PAN Card)

पैन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन (NSDL के माध्यम से)

  1. NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

  2. आवेदन का प्रकार और श्रेणी चुनें, विवरण भरें और ‘सबमिट’ करें।

  3. आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा, जो आपके ईमेल पर भी भेजा जाएगा।

  4. दस्तावेज जमा करने का तरीका चुनें (फिजिकल या पेपरलेस) और फॉर्म भरें।

  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें।

  6. यदि फिजिकल दस्तावेज जमा करने का विकल्प चुना है, तो आवेदन और दस्तावेज पुणे में आयकर पैन सेवा इकाई को भेजें।

  7. आवेदन जमा होने के 15-20 दिनों के भीतर पैन कार्ड डिस्पैच किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन (UTIITSL के माध्यम से)

  1. UTIITSL की वेबसाइट पर जाएँ।

  2. ‘पैन कार्ड के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनें।

  3. दस्तावेज जमा करने का तरीका, आवेदक की स्थिति, और पैन कार्ड मोड चुनें।

  4. व्यक्तिगत विवरण, दस्तावेज विवरण, और संपर्क जानकारी भरें।

  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।

  6. फिजिकल दस्तावेज जमा करने का विकल्प चुनने पर, फॉर्म और दस्तावेज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या नई दिल्ली में UTIITSL कार्यालय को भेजें।

  7. आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड डिस्पैच किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन

  1. पैन केंद्र से फॉर्म 49A (भारतीय नागरिकों के लिए) या 49AA (विदेशी नागरिकों के लिए) प्राप्त करें।

  2. फॉर्म में विवरण भरें, हाल की रंगीन फोटो चिपकाएँ, और हस्ताक्षर करें।

  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

  4. निकटतम पैन केंद्र पर फॉर्म और दस्तावेज जमा करें और शुल्क का भुगतान करें।

पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for PAN card)

विभिन्न आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

  • व्यक्ति :

    • पहचान का प्रमाण: आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड।

    • पते का प्रमाण: आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, उपयोगिता बिल।

    • जन्म तिथि का प्रमाण: आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।

  • HUF : HUF के मुखिया द्वारा जारी शपथ पत्र और POI/POA विवरण।

  • कंपनी : कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र।

  • LLP/पार्टनरशिप फर्म : पंजीकरण प्रमाणपत्र या पार्टनरशिप डीड।

  • ट्रस्ट : ट्रस्ट डीड या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र।

  • विदेशी नागरिक : पासपोर्ट, PIO/OCI कार्ड, या भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित दस्तावेज।

पैन कार्ड शुल्क (PAN Card Fees)

पैन कार्ड आवेदन के लिए शुल्क निम्नलिखित है:

  • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन (Online/Offline Application) :

    • भारत में फिजिकल पैन कार्ड: 107 रुपये

    • भारत के बाहर फिजिकल पैन कार्ड: 1,017 रुपये

    • ई-पैन कार्ड (ईमेल पर): 72 रुपये

  • पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन (Paperless online application) :

    • भारत में फिजिकल पैन कार्ड: 101 रुपये

    • भारत के बाहर फिजिकल पैन कार्ड: 1,011 रुपये

    • ई-पैन कार्ड (ईमेल पर): 66 रुपये

पैन कार्ड की स्थिति और डाउनलोड (PAN Card Status & Download)

  • Status Check :

    1. NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएँ।

    2. स्वीकृति संख्या या आवेदन संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें।

    3. स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

  • ई-पैन डाउनलोड (e-PAN download) :

    1. NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएँ।

    2. स्वीकृति संख्या, पैन, जन्म तिथि आदि दर्ज करें।

    3. OTP दर्ज करें, शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें, और ‘डाउनलोड ई-पैन’ पर क्लिक करें।

पैन कार्ड में सुधार (Correction in PAN Card)

  1. NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएँ।

  2. “मौजूदा पैन में सुधार/पुनर्मुद्रण” विकल्प चुनें।

  3. आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करें।

  4. प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करें।

  5. 15 दिनों के भीतर सुधारित पैन कार्ड डिस्पैच किया जाएगा।

पैन कार्ड क्यों जरूरी है? (Why is PAN card necessary?)

पैन कार्ड निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

  • पहचान और पते का प्रमाण।

  • कर फाइलिंग के लिए अनिवार्य।

  • व्यवसाय पंजीकरण और बैंक खाता खोलने के लिए।

  • 50,000 रुपये से अधिक की बैंक जमा के लिए।

  • 10,000 रुपये से अधिक के बैंक लेनदेन के लिए।

  • संपत्ति और वाहन (दुपहिया को छोड़कर) खरीदने के लिए।

  • ई-केवाईसी और आधार-पैन लिंकिंग के लिए।

पैन कार्ड के लिए क्या करें और क्या न करें

  • केवल सटीक और नवीनतम जानकारी भरें।

  • पूर्ण पता दर्ज करें।

  • संक्षिप्त नाम (Abbreviations) का उपयोग न करें।

  • गलत जानकारी या दस्तावेजों की कमी से आवेदन खारिज हो सकता है।

डुप्लिकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card)

यदि पैन कार्ड खो गया है, तो डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें:

  1. NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएँ।

  2. पैन, आधार, जन्म तिथि आदि विवरण दर्ज करें।

  3. OTP दर्ज करें, शुल्क का भुगतान करें, और आवेदन जमा करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न : पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर : NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएँ, फॉर्म 49A (भारतीयों के लिए) या 49AA (विदेशियों के लिए) भरें, दस्तावेज अपलोड करें, और शुल्क का भुगतान करें।

प्रश्न : पैन कार्ड आवेदन कहाँ जमा करना होगा?
उत्तर : NSDL के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए पुणे में आयकर पैन सेवा इकाई, और UTIITSL के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या नई दिल्ली में जमा करें।

प्रश्न : क्या पैन कार्ड की जानकारी में सुधार संभव है?
उत्तर : हाँ, NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर “मौजूदा पैन में सुधार” फॉर्म भरें।

प्रश्न : पैन कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी हैं?
उत्तर : NSDL, UTIITSL, और आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट।

प्रश्न : क्या एक से अधिक पैन कार्ड लेना संभव है?
उत्तर : नहीं, प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को केवल एक पैन नंबर आवंटित किया जाता है।

प्रश्न : क्या आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है?
उत्तर : हाँ, आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। अन्यथा, पैन निष्क्रिय हो जाएगा।